कोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण किया रद्द, अब ओबीसी सीट होगी सामान्य सीट
UP Nikay Election Reservation 2022: High Court cancels OBC reservation in UP civic elections.
Uttar Pradesh – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव ओबीसी (OBC)आरक्षण 2022 को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने फौरन चुनाव कराने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने फैसले में कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी आरक्षण न दिया जाए और बिना ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं. इस के साथ साथ कोर्ट ने यूपी सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग बनाए जाने का आदेश दिया.
सूत्रों के अनुसार कोर्ट ने यूपी सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करने का आदेश दिया है. अब देखना है की यूपी सरकार इस आदेश के बाद कब तक चुनाव कराएगी.



